अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 के प्रावधानों में संशोधन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 2 जुलाई, 2024 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में अक्षय ऊर्जा नीति से जुड़े संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 के प्रावधानों में संशोधन।
संशोधन के मुख्य बिंदु
- अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 और राजस्थान भू-राजस्व नियम, 2007 के प्रावधानों में संशोधन।
- इन संशोधनों से प्रदेश में ₹2 लाख करोड़ के नए निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन नियमों में बदलाव:
- डीएलसी दर के 7.5% पर भूमि आवंटन की अनुमति।
- सौर विकिरण के उचित उपयोग के लिए आवंटन नियमों को प्रासंगिक बनाया गया।
- अब 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संभव।
महत्वपूर्ण प्रभाव
- बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भरता।
- प्रदेश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक निवेश और विकास।
अक्षय ऊर्जा नीति, 2023 के प्रावधानों में संशोधन