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आरपीएससी का पुनर्गठन करेगी सरकार

आरपीएससी का पुनर्गठन करेगी सरकार

आरपीएससी का पुनर्गठन करेगी सरकार

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

  • स्थापना: 22 दिसंबर, 1949, रियासतों के एकीकरण के बाद।
  • उत्पत्ति: 1923 में ली आयोग की सिफारिश पर, प्रांतीय आयोगों की स्थापना राज्यों पर निर्भर थी।

सदस्यों की नियुक्ति

  • अध्यक्ष और सदस्य: राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

कार्यकाल

  • कार्यकाल: 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
  • पुनर्नियुक्ति: एक बार पद धारण करने के बाद पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं।

इस्तीफा और हटाना

  • इस्तीफा: राज्यपाल को लिखित रूप में दिया जाता है।
  • हटाना: केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

प्रशासन

  • सचिव: एक आईएएस अधिकारी, जो प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है।
  • सहायक स्टाफ: उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक।

संरचना

  • प्रारंभिक संरचना: 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य।
  • वर्तमान संरचना: 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य।

ऐतिहासिक अध्यक्ष

  • प्रथम अध्यक्ष: सर एस. के. घोष (राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश)।
  • सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले अध्यक्ष: श्री देवी शंकर तिवारी।
  • सबसे कम समय के अध्यक्ष: डॉ. बी. एल. रावत, आईएएस।
  • वर्तमान अध्यक्ष: संजय कुमार श्रौतिया।

संवैधानिक अनुच्छेद

  • अनुच्छेद 16, 234, 315-323: लोक सेवा आयोगों के कार्यों और शक्तियों से संबंधित।

संचालन नियम

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