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केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश स्वीकार कर ली।

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश स्वीकार कर ली।

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश स्वीकार कर ली।

राजनीति
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश स्वीकार की

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने की सिफारिश स्वीकार कर ली

अनुच्छेद 130: सर्वोच्च न्यायालय के सत्र दिल्ली में या राष्ट्रपति की अनुमति से मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने गए अन्य स्थानों पर आयोजित किए जा सकते हैं।

विधि आयोग का प्रस्ताव: प्रमुख शहरों में गैर-संवैधानिक मामलों के लिए 4 क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने का सुझाव दिया गया था।

दक्षिण भारतीय बार काउंसिल: दक्षिण भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ की मांग की गई थी।

संसदीय स्थायी समिति: क्षेत्रीय पीठों के लिए विधि आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास:
  • 1935 के भारत सरकार अधिनियम: संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
  • स्वतंत्रता के बाद (जनवरी 1950): भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया।
संरचना:
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश।
कार्य:
  • उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायाधिकरणों के खिलाफ अपील सुनना।
  • केंद्र और राज्यों या सरकारी अधिकारियों के बीच विवादों का निपटारा करना।
  • राष्ट्रपति के संदर्भ पर सलाह देना।
  • स्वप्रेरणा से मामले शुरू करना।

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