राजनीति
गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया
उद्देश्य: नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन कर विशिष्ट अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना।
लाभार्थी:
- अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, और ईसाई।
नागरिकता प्रक्रिया में छूट:
- सामान्य 11 वर्ष की निवास आवश्यकता घटाकर 6 वर्ष।
- 31 दिसंबर 2014 से पहले आए नामित समुदायों को आपराधिक मामलों से छूट।
अवैध प्रवासी:
- वैध दस्तावेज़ों के बिना या समय सीमा से अधिक रुकने वाले विदेशी।
दंड:
- विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत कारावास या निर्वासन।