राजनीति
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 राज्यसभा में पेश किया गया। इस विधेयक ने संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन किया।
प्रमुख प्रावधान:
- नए प्रावधानों के तहत औद्योगिक संयंत्रों को छूट देने का अधिकार केंद्र सरकार का है।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की पद्धति का निर्धारण करना।
- उद्योग, संचालन एवं उपचार संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड द्वारा दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार।
जुर्माना:
10,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक का जुर्माना। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है। जुर्माने की राशि पर्यावरण संरक्षण कोष में जमा की जायेगी।
अधिक जानकारी:
- अनुच्छेद 252: संसद को उन विशेष राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है जिन पर उनके पास विधायी शक्ति नहीं है।
- अनुच्छेद 249: राज्यों को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जिसे उनके बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद 250: संसद को किसी आपात स्थिति के लिए या उसके कुछ हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है।
आर्थिक परिदृश्य
काकीनाडा के तट से तीस किलोमीटर दूर कृष्णा गोदावरी बेसिन से पहला तेल प्राप्त किया गया।
कृष्णा नदी:
भारत की चौथी सबसे लंबी नदी है।
सहायक नदियाँ:
दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ: घाटप्रभा, मालाप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा।
बाएं तट की सहायक नदियाँ: वेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, वार्ना, मुसी, मुनेरु।
प्रमुख बांध:
- अलमाटी बांध: कर्नाटक में स्थित है।
- श्रीशैलम बांध: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर।
- नागार्जुन सागर बांध: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे बड़े चिनाई वाले बांधों में से एक।
- प्रकाशम बैराज: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है।
ONGC:
प्रकार: महारत्न (प्रतिष्ठित दर्जा)
मुख्य संचालन: कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भारतीय उत्पादक।