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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को लागू करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को लागू करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ को लागू करेगी।

राजनीति
एक राष्ट्र एक चुनाव

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' लागू होगा

एक साथ चुनाव (एक राष्ट्र एक चुनाव): लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ आयोजित करना, ताकि आवृत्ति और लागत कम की जा सके।

इतिहास:
  • 1951-52, 1957, 1962, 1967 में एक साथ चुनाव हुए।
  • 1967 के बाद शेड्यूल टूट गया, फिर से एक साथ चुनाव नहीं हुए।

राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2 सितंबर, 2023 को किया गया है।

समिति के सदस्य:
पद और विवरण नाम
समिति के अध्यक्ष राम नाथ कोविंद
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
पूर्व विपक्षी नेता, राज्यसभा श्री गुलाम नबी आज़ाद
पूर्व अध्यक्ष, 15वीं वित्त आयोग श्री एन.के. सिंह
पूर्व महासचिव, लोकसभा डॉ. सुबाश सी. कश्यप
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिश साल्वे
पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त श्री संजय कोठारी
स्वतंत्र प्रभार, कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री (विशेष आमंत्रित) श्री अर्जुन राम मेघवाल
सचिव, उच्च स्तरीय समिति (HLC) डॉ. नितेन चंद्र
कोविंद पैनल के सुझाव:
  • चरणबद्ध प्रक्रिया:
    • पहला चरण: लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव।
    • दूसरा चरण: 100 दिनों में स्थानीय निकाय चुनाव।
    • हंग हाउस: केवल शेष अवधि के लिए नए चुनाव।
    संविधान संशोधन की आवश्यकता:
    • अनुच्छेद 83 और 172 में बदलाव।
    • पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए अनुच्छेद 324A।
    • समान मतदाता सूची और पहचान पत्र के लिए अनुच्छेद 325।

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